ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के शौकीनों को झटका लग सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर स्पष्टीकरण मांगा है.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने यह नोटिस गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) की ओर से दाखिल एक याचिका के बाद जारी किया है. एनजीओ ने याचिका में ऋषिकेश में होने वाली ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है. यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी.
इस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया गया है. इसमें उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे राफ्टिंग शिविर एवं एडवेंचर गतिविधियां चलाने के आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है. उत्तराखंड सरकार ने ट्रिब्यूनल को यकीन दिलाया है कि राफ्टिंग शिविर के लिए कोई ताजा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.
'सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट' एनजीओ का आरोप है कि राज्य सरकार ने इलाके की पर्यावरण संबंधी समस्याओं और पर्यावरण जोखिमों से मुंह मोड़ लिया है. सरकार रिवर राफ्टिंग सहित एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के लिए कंपनियों को लाइसेंस दे रही है. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मई का दिन तय किया गया है.
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और भी... http://aajtak.intoday.in/story/ngt-issued-notice-to-uk-and-center-government-on-river-rafting-1-806574.html
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'सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट' एनजीओ का आरोप है कि राज्य सरकार ने इलाके की पर्यावरण संबंधी समस्याओं और पर्यावरण जोखिमों से मुंह मोड़ लिया है. सरकार रिवर राफ्टिंग सहित एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के लिए कंपनियों को लाइसेंस दे रही है. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मई का दिन तय किया गया है.
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